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Friday, 18 September 2020

NEET आरक्षण: NEET 2020 नवीनतम समाचार: सरकारी स्कूलों में एमबीबीएस और बीडीएस में नीट आरक्षण, तमिलनाडु विधेयक पारित

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NEET 2020 आरक्षण मानदंड: नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों के यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को आरक्षण देने वाला बिल बीएम विधानसभा में पास कर दिया गया है। यह बिल सरकारी स्कूलों के उन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस (एमबीबीएस) और बीडीएस (बीडीएस) एडमिशन में 7.5 फीसदी आरक्षण की बात करता है जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया लेकिन सीट नहीं मिली।

इसी वर्ष जुलाई में TN काउंटर ने मेडिकल यूजी कोर्सेस में राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों के स्टूडेंट्स को 7.5 प्रतिशत कोटा के प्रावधान को मंजूरी दी थी।

गौरतलब है कि सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले द्रमुक (DMK) सांसदों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) खत्म करने की मांग शुरू कर दी थी। सांसदों का कहना है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे कोचिंग संस्थानों की कमी के कारण बच्चे ऑल इंडिया लेवल नीट में क्वालिफाई नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों पर नीट जैसी परीक्षा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह स्वयंकुशी जैसी घटनाओं को बढ़ावा देता है।

द्रमुक के कई सांसद नीत का विरोध करने के लिए संसद में, प्रतिबंध NEET, TN छात्रों को बचाने के लिए प्रिंटेड वर्क पहनकर आए।]


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